जौनपुर,उत्तर प्रदेश- जिले के अंतर्गत सुजानगंज थाना क्षेत्र के 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी अपने परिवार के साथ घर के पास गइ थी ठीक उसी समय अचानक पहले से घात लगाए आरोपियों ने गाड़ी में बैठा कर उसका अपहरण कर लिया लगभग चार महीने लापता रहने के बाद 9 मई 2015 को मिर्जापुर मे मिली वहा से परिवारवाले उसे वापस लाए|

परिवारवाले कि शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके बाद परिवारवालों ने न्यायालय का रास्ता पकड़ लिया न्यायालय के आदेश पर मार्च 2016 को सुजानगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया| विवेचना करने के बाद पुलिस को पता चला कि चार आरोपियों ने मिलकर अपहरण किया जिसमें दो दुष्कर्म दरिंदे ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया सातवां आरोपी एक महिला कैफरीन भी शामिल थी, न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव ने सातो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई दुष्कर्म के आरोपी छोटू पठान और मनीष चंद्र मौर्य को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से सजा सुनाई गई साथ ही शामिल कैफरीन को 7 वर्ष के कारावास व 47 हजार अर्थदंड, 5 आरोपीयो को 6 वर्ष की सजा 35000 अर्थदंड से दंडित किया गया यह मामला 17 जनवरी सन 2015 का है|