जौनपुर, उत्तर प्रदेश- जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने स्पष्ट आदेश दिया है कि पूरे जिले में देशी शराब की दुकान, कंपोजिट दुकान, बिक्री अनुज्ञापी थोक एवं फुटकर सभी प्रकार की नशीली दुकान बंद रहेंगे|
जिले को अवगत कराया गया है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा- 59 में दिए गए प्राविधानों के क्रम में अनुज्ञापन की र्शतो मे इसका उल्लेख किया गया है|
डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर समस्त आबकारी अनुज्ञापनो को बंद रखा जाए| बीते बर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाएगा,नियम के अनुसार बंदी पर कोई छुट नहीं दी जाएगी|










